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बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद

Bihar crime news: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को अपराधी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में राजन तिवारी, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को विमुक्त कर दिया था। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और BJP नेता रमा देवी और CBI ने भी Patna High court के इस फैसले को चुनौती देते हुए supreme court में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी ने खुशी जताते हुए कोर्ट और सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए तत्परता से काम किया है।‌ पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या साल 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे IGIMS में इलाज के लिए भर्ती थे। निचली अदालत ने साल 2009 में 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला

Munna Shukla RJD neta

• उम्र – 55 साल
• एजुकेशन – पीएचडी
• संपत्ति – 10 करोड़
• क्रिमिनल केस – 20

• साल 2000 में वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता।

• 2005 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। लगातार दो बार एमएलए रहे।

• 2024 में वैशाली से राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, हार मिली।

26 साल पहले हुई पूर्व मंत्री बृज बिहारी की हत्या

Photo credit: Wikipedia
       Photo credit Wikipedia

• 1998 में मेधा घोटाला के आरोप में पूर्व मंत्री बृज बिहारी गिरफ्तार हुए।

• सीने में दर्द की शिकायत की वजह से उन्हें I GIMS में एडमिट करवाया गया था।

• 13 जून 1998 को IGIMS कैंपस में वॉक कर रहे बृज बिहारी की हत्या हुई थी।

• यूपी के गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला ने तीन साथियों के साथ मिलकर AK-47 से पूर्व मंत्री के शरीर को छलनी कर दिया।

• 11 अगस्त 2009 को लंबे ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला सहित 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

• फैसले के खिलाफ मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील की गई।

• 24 जुलाई 2014 को सबूतों के अभाव में पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

• बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व भाजपा सांसद रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

• 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिले आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

• इसके साथ ही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी कर दिया।

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