Kolkata news: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, जिन्हें वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, को मंगलवार को तीन अन्य आरोपियों के साथ 23 सितंबर तक जेल भेज दिया गया। क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने उनकी तत्काल रिमांड की मांग नहीं की थी।
घोष को 3 सितंबर को CBI हिरासत में भेज दिया गया था। जब उन्हें विशेष CBI Judge सुजीत कुमार झा की अदालत में पेश किया गया , तो वकीलों ने उनका घेराव कर दिया। अदालत ने इससे पहले आरोपियों की वर्चुअल पेशी के लिए CBI की प्रार्थना को ठुकरा दिया था।
CRPC की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट को 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत देने की अनुमति है। हालांकि, जांच एजेंसी ने बाद में घोष की सात दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा है।