मोदी सरकार की पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U) में कुछ नए मानदंड जोड़े गए हैं। केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar के अनुसार सरकार की महत्वाकांक्षी aawas Yojana के सुचारू संचालन के लिए pm aawas Yojana (shahari) के दूसरे चरण के तहत राज्यों का योगदान अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने कहा- PMAY 2.0 में कुछ मापदंडों में बदलाव किया गया है। राज्यों का योगदान अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि इस आवास योजना के पहले चरण के दौरान कुछ कठिनाइयां आई थीं।
क्या है योजना
Modi Sarkar ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अगले 5 वर्षों में पात्र शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अत्यधिक एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए pradhanmantri aawas Yojana-shahari (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है। PMAY-U 2.0 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLI) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पहले चरण में कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 85.5 लाख से अधिक घरों का पहले ही निर्माण हो चुका है और ये लाभार्थियों को दिए किए जा चुके हैं।
किस वर्ग को फायदा
दूसरे चरण की योजना का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय वर्ग (LIG)/ मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार को मिलेगा। EWS की वर्ग में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लोग आते हैं। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को LIG वर्ग में रखा जाता है। इसके अलावा 6 लाख से 9 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को MIG वर्ग में रखा गया है।
योजना का कार्यान्वयन कुल 4 तरीके से किया जाता है। इसमें से एक ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme) है। इसके तहत लाभार्थी को Home loan पर सब्सिडी मिलती है। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में कुल 1.80 लाख रुपए की सब्सिडी जारी किए जाने का प्रस्ताव है। बता दें कि 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं। वहीं, 35 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकान के लिए यह लागू है।