बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। जिसमें जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर बचा हुआ 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रखंड में अधिक से अधिक 7 लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान का भुगतान किया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति (ST) की संख्या 1 हजार से ज्यादा होगी। उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी 7 लाभुकों दिया जाएगा।
किन-किन जाति को कितना लाभ मिलेगा?
(i) दो अनुसूचित जाति वर्ग से
(ii) दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से
(iii) एक पिछड़ा वर्ग से
(iv) एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे।
(v) एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।
गाड़ी को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।
अगर इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। उसे सरकारी सर्विस में कार्यरत / नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
आवेदन करने के लिए कौन-कौन से कागजात लगेंगे।
(क) जाति प्रमाण-पत्र,
(ख) आवासीय प्रमाण-पत्र,
(ग) मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र,
(घ) आधार कार्ड,
(ड़) चालन अनुज्ञप्ति ।
प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर system द्वारा generate किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा पावती रसीद के रूप में भविष्य के पत्राचार हेतु रखा जाएगा। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वरीयता का आधार निम्न होगाः-
(क) मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक।
(ख) समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
(14) तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन निम्न चयन समिति के द्वारा किया जाएगाः-
(a) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष ।
(b) उप विकास आयुक्त सदस्य ।
(c) जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव।
(घ) रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।