Bihar news: खगड़िया की एक अदालत द्वारा भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। सुश्री हिम शिखा मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा मामले को सही पाते हुए 6 सितंबर, 2024 को यह आदेश दिया गया है। इससे पूर्व 12 मार्च, 2020 को खगड़िया की एडीजे पंचम की अदालत द्वारा अक्षरा सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गई थी। पूर्व – में अभिनेत्री के मुंबई स्थित गोरेगांव पते पर कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा।
आपको बता दे कि पूरा मामला साल 2018 का है। खगड़िया जिला के जेएनकेटी मैदान में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन चंदा इकट्ठा करके किया गया था। इसी कार्यक्रम में भोजपुरी के हीरोइन अक्षरा सिंह को शामिल होने का प्रचार जोरो सोरों से किया गया। इस प्रोग्राम को लेकर खुद अक्षरा सिंह ने एक वीडियो जारी कर कर कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को अपील कि थी।
खगड़िया के जेएनकेटी मैदान तय समय कार्यक्रम चालू किया गया। लेकिन उसे कार्यक्रम में अक्षर नहीं पहुंची तो भीड़ ने बवाल काटा। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कुर्सियां तोड़ डालीं। टेंट को आग के हवाले कर दिया था। बवाल की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जैसे-तैसे शांत कराया था।