Chhapra news: छपरा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो स्मिता राज ने गुरुवार को नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने महिला थाना कांड संख्या 19/22 के पाक्सो सत्र संख्या 19/22 में गड़खा थामा क्षेत्र के आरोपी पिता को IPC की धारा 323 व 376 (2) एफ तथा पाक्सो की धारा 4 एवं 6 में दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई हेतु 11 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।
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नाबालिग पीड़िता ने महिला थाना में 28 मार्च 2022 को अपनी दादी के साथ आकर FIR दर्ज कराई थी। जिसमें उसने अपने पिता को आरोपित किया था। उसने अपने प्राथमिकी में कहा था कि मेरे पिता मेरी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी – कर लिए। उनकी दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गई । पुनःमेरे पिता ने मेरी मौसी से शादी कर ली और जब भी मैं घर में अकेले रहती तो वह मेरे साथ गलत काम करते थे। विरोध करने पर मुझे मारते पीटते थे। कुछ दिन बाद मेरी मौसी की भी मृत्यु गंगा स्नान के दौरान हो गई। उसके बाद मैं अपने ननिहाल आ गई। 20 मार्च 2022 को होली के दिन पिता से मिलने आई थी तो पिता ने पुनःमेरे साथ दुष्कर्म किया। मैंने यह सारी बात अपनी दादी से बताई और उनके साथ महिला थाना मे आई । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुरेंद्रनाथ सिंह और उनके सहायक अश्वनी कुमार अभियोजन की ओर से पीड़िता, चिकित्सक अनुसंधान कर्ता सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में कराई थी।