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Triple Murder In Chapra: छपरा में ट्रिपल मर्डर में 50 दिन के अंदर 2 अपराधियों को आजीवन कारावास

सारण जिला में ट्रिपल मर्डर में 2 अपराधियों को 50 दिन के अंदर आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रू० अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दे की भारत के नए कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पहली सजा सुनाया गया। 

 

Chhapra news: सारण जिला के रसुलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में 17 जुलाई 2024 को ग्रामीण तारकेश्वर सिंह के मकान के छत पर 03 लोगो की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के सूचना मिलते हैं,‌ रसूलपुर थाना ने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रसूलपुर थाना ने धारा-103 (1)/109 (1)/329 (4)/3(5) BNS दर्ज कर , SP के निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी सुधांशु कुमार उर्फ रौशन, पिता- संतोष राम, और अंकित कुमार, पिता- सुनील राम दोनों को गिरफ्तार कर कर न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही अन्य बिन्दुओं पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित करने उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रॉयल चलाकर 03 सितम्बर 2024 को दोनो आरोप-पत्रित अभियुक्तों को धारा-103 (1)/109(1)/329(4) बी०एन०एस० के तहत दोषी करार दिया गया था।

BNS के तहत पहली सजा

देश में IPC की जगह BNS लागू होने के बाद छपरा में ये पहला केस है। जिसमें जिसमें आज 5 सितम्बर को घटना के 50वें दिन श्री पुनीत कुमार गर्ग, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा इस घटना के संदर्भ में सारण पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान को वैध ठहराते हुये प्रशंसा की गई एवं दोषी सिद्ध दोनो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रू० अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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